शिवराज सरकार: मध्यप्रदेश लव जिहाद, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को कैबिनेट से मिली मंजूरी


मप्र  में लव जिहाद को  रोकने के लिए लाए गए 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है।  28 दिसंबर से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के सत्र में 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को पारित कराया जाएगा।

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आरोपी को 2  साल से लेकर 10 साल तक की सजा लव जिहाद का आरोप सिद्ध होने पर हो सकती है। आपको पता होगा की इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद के विरुद्ध  अध्यादेश  पारित किया है। 


मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने  द्वारा कहा गया की इस विधेयक के तहत किसी से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने पर एक वर्ष से पांच वर्ष तक की  कैद और न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

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नाबालिग, महिला या  अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के व्यक्ति का  धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराने पर 50,000 रुपये का जुर्माना और 2  से लेकर 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान भी होगा।


गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा की इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस नए कानून में  19 प्रावधान हैं। इसमें पांच वर्ष तथा अधिकतम 10 साल के कारावास का प्रावधान किया गया है। व निर्दोष न होने के सबूत प्रस्तुत करने की बाध्यता है। 


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