आज से पंजाब में नाइट कर्फ्यू, 1000 रुपये तक मास्क न पहनने पर


कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में रात का कर्फ्यू लगा दिया है और यह आज से लागू हो गया है। रात के कर्फ्यू के अलावा, पंजाब सरकार ने COVID दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना भी दोगुना कर दिया है। 


दिल्ली-एनसीआर में विकट स्थिति के मद्देनजर पंजाब में संक्रमण की दूसरी लहर के डर से COVID-19 से लड़ने के लिए नए प्रतिबंधों की घोषणा की गई। 

यह भी पढ़े - किसानों का विरोध: दिल्ली सरकार एक कृषि कानून को अधिसूचित करती है व अन्य दो की जांच करती है


सरकार के आदेश के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। मास्क न पहनने और सामाजिक दूर करने के मानदंडों की अनदेखी करने का जुर्माना वर्तमान 500 रुपये से 1,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। 


राज्य सरकार ने रात के कर्फ्यू की घोषणा करते हुए कहा कि वह 15 दिसंबर को राज्य में कोरोनोवायरस की स्थिति की समीक्षा करेगी और तदनुसार होटल, रेस्तरां और विवाह स्थलों के संचालन समय को कम करेगी।


यह सुनिश्चित करने के लिए कि घर में अलगाव में कोई मौत नहीं हुई है, राज्य सरकार ने इन मामलों को देखने के लिए एजेंसियों को काम पर रखा है और ऐसे रोगियों पर कड़ी नजर रखी है।

यह भी पढ़े - देश के सबसे बड़े फिल्म सिटी पर चर्चा के लिए बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स से मिले योगी आदित्यनाथ

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने