कोविद -19 मामलों के बढ़ने के साथ शहरों में नए प्रतिबंधों की सूची


ताजा कोविद -19 संक्रमणों की दैनिक संख्या 5 लाख से नीचे के मामलों की सक्रिय संख्या में कमी आई है। लेकिन कुछ शहरों में कोरोनावायरस का एक उछाल है - उनमें से ज्यादातर की पहली लहर जून-जुलाई में थी। नाइट कर्फ्यू, धारा 144 कई शहरों में महीनों बाद वापस आ रही है।

यहां पर सभी नए नियमों की एक शहर / राज्य-वार लिस्ट  है।

दिल्ली

1. मास्क न  पहनने व COVID -19 के नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा । 

2. शादी के कार्यक्रमों में केवल 50 मेहमानों के ही जाने की  अनुमति है।

3. बाजार खुले रहेंगे लेकिन कड़ी निगरानी रहेगी।

4. कोई तालाबंदी नहीं होगी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है।

गुडगाँव

हरियाणा सरकार ने 30 नवंबर तक राज्य के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है क्योंकि 174 छात्रों और 107 शिक्षकों ने स्कूलों को फिर से खोलने के बाद सकारात्मक परीक्षण किया है।

मुंबई

बृहन्मुंबई नगर निगम के अंतर्गत आने वाले स्कूल मुंबई में इस साल नहीं खुले। महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय प्रशासन के साथ स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय छोड़ दिया। ठाणे ने भी इस साल स्कूलों को दोबारा नहीं खोलने का फैसला किया है।

अहमदाबाद

1. शुक्रवार के दिन रात 9 बजे से सोमवार की  सुबह 6 बजे तक पूरा कर्फ्यू होगा । केवल दूध और दवा बेचने वाली दुकानों को ही खुला रहने दिया जाएगा।

2. रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।

3. 23 नवंबर से फिर से खोलने के लिए कोई स्कूल, कॉलेज नहीं, जैसा कि पहले तय किया गया था।

4. शनिवार के  दिन  से राजकोट, सूरत, वडोदरा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है।

इंदौर

21 नवंबर के दिन से रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। केवल आवश्यक सेवाओं और कारखाने के श्रमिकों में लगे लोगों को इसके लिए  छूट दी गई है। साथ ही  इंदौर के अलावा, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम में रात कर्फ्यू लागू रहेगा।

लेकिन मध्य प्रदेश में कोई तालाबंदी नहीं होगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है।

जयपुर

राजस्थान के सभी जिलों को शनिवार से धारा 144 के तहत रखा जाएगा।

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